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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छुपाना

अध्याय 4: दुष्प्रेरण, आपराधिक षड़यंत्र और प्रयास के विषय में

धारा: 58


मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छुपाना।

58. जो कोई भी मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की सुविधा देने का इरादा रखता है या यह जानने की संभावना है कि वह इसके द्वारा ऐसे अपराध करने की योजना के अस्तित्व को स्वेच्छा से किसी कार्य या चूक से, या एन्क्रिप्शन या किसी अन्य जानकारी छिपाने वाले उपकरण के उपयोग से छुपाता है, या कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करता है जिसे वह ऐसी योजना के संबंध में झूठा जानता है,—

(a) यदि वह अपराध किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है; या

(b) यदि अपराध नहीं किया जाता है, तो किसी भी तरह के कारावास से, जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है,

और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।   

उदाहरण.

A, यह जानते हुए कि B पर डकैती होने वाली है, झूठी जानकारी देता है कि C पर डकैती होने वाली है, जो विपरीत दिशा में एक जगह है, और इस तरह अपराध करने की सुविधा के इरादे से मजिस्ट्रेट को गुमराह करता है। योजना के अनुसार B पर डकैती की जाती है। A इस धारा के तहत दंडनीय है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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