भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 3: साधारण अपवाद
धारा: 44
घातक हमले के खिलाफ निजी सुरक्षा का अधिकार जब निर्दोष व्यक्ति को नुकसान का खतरा हो।
44. अगर मौत के डर से हमला होने पर निजी सुरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते समय, रक्षक ऐसी स्थिति में है कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बिना उस अधिकार का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो उसका निजी सुरक्षा का अधिकार उस खतरे को लेने तक बढ़ता है।
उदाहरण.
A पर एक भीड़ हमला करती है जो उसे मारने की कोशिश करती है। वह भीड़ पर गोली चलाए बिना अपने निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और वह गोली नहीं चला सकता बिना छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाए जो भीड़ में मिले हुए हैं। A कोई अपराध नहीं करता है अगर वह गोली चलाकर किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है।
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