भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 3: साधारण अपवाद
धारा: 33
मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य।
33. कोई भी बात इस कारण से अपराध नहीं है कि वह कोई नुकसान पहुंचाती है, या उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का है, या यह ज्ञात है कि इससे कोई नुकसान होने की संभावना है, यदि वह नुकसान इतना मामूली है कि सामान्य समझ और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति ऐसे नुकसान की शिकायत नहीं करेगा।
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