भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 2: दण्डों के विषय में
धारा: 13
पिछली सजा के बाद कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा।
13. जो कोई भी, भारत में एक न्यायालय द्वारा, इस संहिता के अध्याय X या अध्याय XVII के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन साल या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया गया है, वह उन अध्यायों में से किसी एक के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का दोषी होगा, जिसमें समान अवधि के लिए समान कारावास की सजा हो, तो वह ऐसे प्रत्येक बाद के अपराध के लिए आजीवन कारावास, या किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है।
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