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भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 2: दण्डों के विषय में
धारा: 11
एकांत कारावास।
11. जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के तहत न्यायालय के पास उसे कठोर कारावास की सज़ा देने की शक्ति है, तो न्यायालय, अपने फैसले से, आदेश दे सकता है कि अपराधी को कारावास के किसी भी हिस्से या हिस्सों के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा, जिसकी उसे सज़ा दी गई है, जो कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक नहीं होगी, निम्नलिखित पैमाने के अनुसार, अर्थात्:—
(a) एक महीने से अधिक का समय नहीं अगर कारावास की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी;
(b) दो महीने से अधिक का समय नहीं अगर कारावास की अवधि छह महीने से अधिक होगी और एक वर्ष से अधिक नहीं होगी;
(c) तीन महीने से अधिक का समय नहीं अगर कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक होगी।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.