भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 19: आपराधिक अभित्रास, अपमान, मानहानि, आदि के विषय में
धारा: 355
शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार। (बदलाव)
355. जो कोई भी, नशे की हालत में, किसी सार्वजनिक जगह पर, या किसी ऐसी जगह पर दिखाई देता है जहाँ उसका प्रवेश करना अतिक्रमण है, और वहाँ इस तरह से व्यवहार करता है जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी होती है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक हो सकती है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से या सामुदायिक सेवा से।
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