भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में
धारा: 333
चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसना।
333. जो कोई भी घर में घुसता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, या किसी व्यक्ति को चोट लगने, या हमले, या गलत तरीके से रोकने के डर में डालने की तैयारी करके, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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