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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

गलत विचार के बयान वाले हस्तांतरण विलेख का बेईमान या कपटपूर्ण निष्पादन

अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 322


गलत विचार के बयान वाले हस्तांतरण विलेख का बेईमान या कपटपूर्ण निष्पादन। (बदलाव)

322. जो कोई भी बेईमानी से या धोखे से किसी भी विलेख या लिखत पर हस्ताक्षर करता है, निष्पादित करता है या उसका पक्षकार बनता है, जो किसी संपत्ति को हस्तांतरित करने या किसी प्रभार के अधीन करने का दिखावा करता है, या उसमें कोई झूठा बयान है जो ऐसे हस्तांतरण या प्रभार के लिए विचार से संबंधित है, या उस व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित है जिसके उपयोग या लाभ के लिए इसका वास्तव में इरादा है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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