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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति को बेईमानी से या धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना

अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 320


लेनदारों के बीच वितरण को रोकने के लिए संपत्ति को बेईमानी से या धोखाधड़ी से हटाना या छिपाना। (बदलाव)

320. जो कोई भी बेईमानी से या धोखाधड़ी से किसी संपत्ति को हटाता है, छिपाता है या किसी व्यक्ति को देता है, या किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या करवाता है, बिना पर्याप्त विचार के, इस इरादे से कि वह ऐसा करके अपनी संपत्ति को कानून के अनुसार अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच वितरण को रोकेगा, या यह जानते हुए कि ऐसा करने से ऐसा होने की संभावना है, उसे छह महीने से कम नहीं, लेकिन दो साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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