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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे वाली संपत्ति का बेईमानी से गबन

अध्याय 17: सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में

धारा: 315


मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे वाली संपत्ति का बेईमानी से गबन।

315. जो कोई भी बेईमानी से किसी संपत्ति का गबन करता है या उसे अपने उपयोग के लिए बदल लेता है, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति उस व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, और तब से किसी भी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं है जो कानूनी रूप से ऐसे कब्जे का हकदार है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, और यदि अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके द्वारा एक क्लर्क या नौकर के रूप में कार्यरत था, तो कारावास सात साल तक बढ़ सकता है।

उदाहरण।

जेड फर्नीचर और पैसे के कब्जे में मर जाता है। उसका नौकर ए, पैसा किसी भी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पहले जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका गबन कर लेता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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