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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना

अध्याय 16: धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 298


किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना। 

298..  जो कोई भी किसी भी वर्ग के लोगों के धर्म का अपमान करने के इरादे से किसी पूजा स्थल, या किसी भी वस्तु को नष्ट, क्षतिग्रस्त या अपवित्र करता है, या इस ज्ञान के साथ कि किसी भी वर्ग के लोगों को इस तरह के विनाश, क्षति या अपवित्रीकरण को उनके धर्म का अपमान मानने की संभावना है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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