भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 296
अश्लील काम और गाने। (बदलाव)
296. जो कोई भी, दूसरों को परेशान करने के लिए,—
(a) किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लील काम करता है; या
(b) किसी भी सार्वजनिक जगह पर या उसके पास कोई अश्लील गाना, कविता या शब्द गाता, सुनाता या बोलता है,
तो उसे तीन महीने तक की कैद हो सकती है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं।
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