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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

अश्लील किताबें आदि बेचना, आदि

अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा: 294


अश्लील किताबें आदि बेचना, आदि। (बदलाव)

294.. (1) उप-धारा (2) के उद्देश्यों के लिए, एक किताब, पर्चा, कागज, लेखन, चित्र, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व, आकृति या कोई अन्य वस्तु, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी सामग्री का प्रदर्शन शामिल है, को अश्लील माना जाएगा यदि यह कामुक है या कामुक रुचि को आकर्षित करता है या यदि इसका प्रभाव, या (जहां इसमें दो या दो से अधिक अलग-अलग वस्तुएं शामिल हैं) इसकी किसी भी एक वस्तु का प्रभाव, यदि इसे समग्र रूप से लिया जाए, तो ऐसा है कि इससे उन व्यक्तियों को भ्रष्ट और दूषित करने की प्रवृत्ति होती है जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं।

  (2) जो कोई भी—

(a) बेचता है, किराए पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी भी तरह से प्रसारित करता है, या बिक्री, किराए, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन या परिसंचरण के उद्देश्यों के लिए, बनाता है, उत्पादन करता है या उसके कब्जे में कोई भी अश्लील किताब, पर्चा, कागज, चित्र, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति या किसी भी तरह की कोई अन्य अश्लील वस्तु है; या

(b) उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या यह जानते हुए या यह मानने का कारण है कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराए पर दी जाएगी, वितरित की जाएगी या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी या किसी भी तरह से प्रसारित की जाएगी; या

(c) किसी भी व्यवसाय में भाग लेता है या उससे लाभ प्राप्त करता है, जिसके दौरान वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु, उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए, बनाई गई, उत्पादित, खरीदी, रखी, आयातित, निर्यातित, ले जाई गई, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई या किसी भी तरह से प्रसारित की गई है; या

(d) किसी भी माध्यम से विज्ञापन करता है या ज्ञात कराता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कार्य में लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है जो इस धारा के तहत अपराध है, या कि ऐसी कोई भी अश्लील वस्तु किसी भी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है; या

(e) कोई भी ऐसा कार्य करने की पेशकश करता है या प्रयास करता है जो इस धारा के तहत अपराध है,

को पहली बार दोषी ठहराए जाने पर किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, और, दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में, किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि पांच साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

अपवाद.—यह धारा इस पर लागू नहीं होती है—

  (a) कोई भी किताब, पर्चा, कागज, लेखन, चित्र, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति—

(i) जिसका प्रकाशन सार्वजनिक भलाई के लिए उचित साबित होता है इस आधार पर कि ऐसी किताब, पर्चा, कागज, लेखन, चित्र, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या सीखने या सामान्य चिंता की अन्य वस्तुओं के हित में है; या

(ii) जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए सद्भावनापूर्वक रखा या उपयोग किया जाता है;

(b) कोई भी प्रतिनिधित्व जो तराशा हुआ, उकेरा हुआ, चित्रित या अन्यथा इस पर या इसमें दर्शाया गया है— 

(i) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अर्थ के भीतर कोई भी प्राचीन स्मारक; या

(ii) कोई भी मंदिर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी कार, या किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखी या उपयोग की जाती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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