भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 293
बंद करने के आदेश के बाद भी उपद्रव जारी रखना। (बदलाव)
293.. जो कोई भी सार्वजनिक उपद्रव को दोहराता है या जारी रखता है, जिसे किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसा उपद्रव न दोहराने या जारी रखने का आदेश दिया गया है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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