भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 292
सार्वजनिक उपद्रव के लिए सजा, जिनके लिए अन्यथा कोई प्रावधान नहीं है। (बदलाव)
292.. जो कोई भी सार्वजनिक उपद्रव करता है जिसके लिए इस संहिता द्वारा अन्यथा कोई सजा नहीं दी गई है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है।
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