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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने आदि के संबंध में लापरवाही भरा काम

अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

धारा: 290


इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने आदि के संबंध में लापरवाही का आचरण (बदलाव)

290. जो कोई भी, किसी इमारत को गिराने, मरम्मत करने या बनाने में, जानबूझकर या लापरवाही से उस इमारत के साथ ऐसे कदम उठाना छोड़ देता है जो उस इमारत के गिरने, या उसके किसी भी हिस्से के गिरने से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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