भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 289
मशीनरी के संबंध में लापरवाही भरा काम। (बदलाव)
289. जो कोई भी, किसी मशीनरी के साथ, कोई भी काम इतनी लापरवाही से या लापरवाही से करता है कि मानव जीवन खतरे में पड़ जाए या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या नुकसान होने की संभावना हो या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में या अपनी देखभाल में किसी मशीनरी के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है जो ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।
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