भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 288
विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही का आचरण। (बदलाव)
288. जो कोई भी, किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ, कोई भी काम इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से करता है जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए, या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को चोट या नुकसान होने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है जो उस पदार्थ से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।
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