भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 276
दवाओं में मिलावट। (बदलाव)
276. जो कोई भी किसी दवा या मेडिकल तैयारी में इस तरह से मिलावट करता है कि उसकी असर कम हो जाए या उसका काम बदल जाए, या उसे हानिकारक बना दे, और उसका इरादा है कि उसे बेचा या इस्तेमाल किया जाएगा, या उसे पता है कि यह मुमकिन है कि उसे बेचा या इस्तेमाल किया जाएगा, किसी भी दवा के मकसद के लिए, जैसे कि उसमें ऐसी मिलावट नहीं हुई है, तो उसे किसी भी तरह की कैद की सजा हो सकती है जो एक साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माना हो सकता है जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों हो सकते हैं।
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