भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 15: लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुरक्षा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में
धारा: 275
हानिकारक खाना या पेय बेचना। (बदलाव)
275. जो कोई भी खाने या पीने की चीज़ के तौर पर कोई ऐसी चीज़ बेचता है, या बेचने के लिए पेश करता है या दिखाता है, जो हानिकारक हो गई है, या खाने या पीने के लिए ठीक नहीं है, और उसे पता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि वह खाने या पीने के लिए हानिकारक है, तो उसे किसी भी तरह की कैद की सजा हो सकती है, जो छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माना हो सकता है जो पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों हो सकते हैं।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.