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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो ।

अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा: 222


222. जो कोई किसी लोक सेवक को, उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसी सहायता देने का जानबूझकर लोप करेगा-

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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