भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में
धारा: 221
सरकारी कामकाज के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा डालना। (बदलाव)
221. जो कोई भी स्वेच्छा से किसी लोक सेवक को उसके सरकारी कामकाज के निर्वहन में बाधा डालता है, उसे तीन महीने तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो दो हजार और पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।
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