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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

शपथ या प्रतिज्ञान पर सरकारी कर्मचारी या शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को झूठा बयान देना

अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा: 216


शपथ या प्रतिज्ञान पर सरकारी कर्मचारी या शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को झूठा बयान देना।

216.   जो कोई भी, किसी भी विषय पर किसी सरकारी कर्मचारी या कानून द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिलाने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सच बताने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने पर, ऐसे सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उस विषय के बारे में कोई ऐसा बयान देता है जो झूठा है, और जिसे वह या तो झूठा जानता है या मानता है या सच नहीं मानता है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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