भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में
धारा: 215
बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना. (बदलाव)
215. जो कोई भी अपने द्वारा दिए गए किसी भी बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, जब एक सरकारी कर्मचारी, जो कानूनी रूप से उसे उस बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने का अधिकार रखता है, उसे उस बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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