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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप ।

अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

धारा: 211


211. जो कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इतिला देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर ऐसी सूचना या इतिल्रा देने का जानबूझकर लोप करेगा,--

(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, ज

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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