भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में
धारा: 211
211. जो कोई किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने या इतिला देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर ऐसी सूचना या इतिल्रा देने का जानबूझकर लोप करेगा,--
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, ज
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