भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 13: लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में
धारा: 209
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के तहत उद्घोषणा के जवाब में पेश न होना। (बदलाव)
209. जो कोई भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 की उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उसे तीन साल तक की कैद, या जुर्माने, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, और जहां उस धारा की उप-धारा (4) के तहत उसे घोषित अपराधी घोषित करते हुए घोषणा की गई है, उसे सात साल तक की कैद से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
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