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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

टकसाल में काम करने वाला व्यक्ति सिक्के को कानून द्वारा तय किए गए वजन या संरचना से अलग वजन या संरचना का बनाता है

अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 187


टकसाल में काम करने वाला व्यक्ति सिक्के को कानून द्वारा तय किए गए वजन या संरचना से अलग वजन या संरचना का बनाता है।

187. जो कोई भी, भारत में कानूनी रूप से स्थापित किसी टकसाल में काम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है, या वह काम नहीं करता जो उसे कानूनी रूप से करना चाहिए, इस इरादे से कि उस टकसाल से जारी किया गया कोई भी सिक्का कानून द्वारा तय किए गए वजन या संरचना से अलग वजन या संरचना का हो, तो उसे सात साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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