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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध ।

अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 186


186. (1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प कौ--

(क) बनाएगा, जानते हुए चल्लाएगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या किसी बनावटी स्टाम्प को डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में जाएगा ; या

(ख) किसी बनावटी स्टाम्प को, विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे में रखेगा ; या

(ग) कोई बनावटी स्टाम्प बनाने के लिए किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां को, बनाएगा, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे मे

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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