भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 186
186. (1) जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प कौ--
(क) बनाएगा, जानते हुए चल्लाएगा, उसका व्यौहार करेगा या उसका विक्रय करेगा या किसी बनावटी स्टाम्प को डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में जाएगा ; या
(ख) किसी बनावटी स्टाम्प को, विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे में रखेगा ; या
(ग) कोई बनावटी स्टाम्प बनाने के लिए किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियां को, बनाएगा, या किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, अपने कब्जे मे
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