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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

फर्जी स्टाम्पों पर रोक

अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 186


फर्जी स्टाम्पों पर रोक।

186.  (1) जो कोई भी—

(a) कोई भी फर्जी स्टाम्प बनाता है, जानबूझकर बोलता है, उसमें सौदा करता है या बेचता है, या जानबूझकर किसी डाक उद्देश्य के लिए किसी फर्जी स्टाम्प का इस्तेमाल करता है; या

(b) बिना किसी कानूनी कारण के, किसी फर्जी स्टाम्प को अपने पास रखता है; या

(c) कोई भी फर्जी स्टाम्प बनाने के लिए कोई डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री बनाता है या, बिना किसी कानूनी कारण के, अपने पास रखता है, 

तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।

(2) कोई भी ऐसा स्टाम्प, डाई, प्लेट, उपकरण या सामग्री जो किसी व्यक्ति के पास किसी फर्जी स्टाम्प को बनाने के लिए है, उसे जब्त किया जा सकता है और, अगर जब्त किया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

(3) इस धारा में “फर्जी स्टाम्प” का मतलब है कोई भी स्टाम्प जो झूठा दावा करता है कि उसे सरकार द्वारा डाक की दर बताने के उद्देश्य से जारी किया गया है, या सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए जारी किए गए किसी भी स्टाम्प की कोई भी प्रतिलिपि या नकल या प्रतिनिधित्व, चाहे वह कागज पर हो या किसी अन्य रूप में।

(4) इस धारा में और धारा 178 से 181 (दोनों शामिल) और धारा 183 से 185 (दोनों शामिल) में भी, “सरकार” शब्द, जब डाक की दर बताने के उद्देश्य से जारी किए गए किसी स्टाम्प के संबंध में या उसके संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, तो धारा 2 के खंड (12) में किसी भी बात के होते हुए भी, यह माना जाएगा कि इसमें भारत के किसी भी हिस्से में या किसी विदेशी देश में कार्यकारी सरकार चलाने के लिए कानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्ति शामिल हैं।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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