भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 184
पहले इस्तेमाल किए गए सरकारी स्टाम्प का उपयोग करना।
184. जो कोई भी, धोखाधड़ी से या सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी किए गए किसी स्टाम्प का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करता है, जिसे वह जानता है कि पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.