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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

सिक्का, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी या नकली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना

अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 181


सिक्का, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी या नकली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना।

181. जो कोई भी बनाता है या मरम्मत करता है, या बनाने या मरम्मत करने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है, या खरीदता या बेचता है या निपटान करता है, या अपने कब्जे में रखता है, कोई भी मशीनरी, डाई, या उपकरण या सामग्री जिसका उपयोग करने के उद्देश्य से है, या यह जानते हुए या यह मानने का कारण है कि इसका उपयोग किसी भी सिक्के, राजस्व के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, करेंसी-नोट या बैंक-नोट की जालसाजी या नकली बनाने के लिए किया जाना है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि दस साल तक बढ़ सकती है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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