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भारतीय न्याय संहिता

(बीएनएस)

कूटचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना ।

अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में

धारा: 180


180. जो कोई, किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, स्टांप, करेंसी नोट या बैंक लोट को यह जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है उसे असली के रूप म

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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