भारतीय न्याय संहिता
(बीएनएस)
अध्याय 10: सिक्कों, करेंसी नोटों, बैंक नोटों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में
धारा: 178
178. जो कोई, किसी सिक्के, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा या जानते हुए कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
स्पष्टीकरण-इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,--
(1) "बैंक-नोट” पद से वचन-पत्र या मांग पर धारक को धन के संदाय हैतु व्यवस्था अभिप्रेत है जो व
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