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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

(एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम)

नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 4: विशेष न्यायालय

धारा: 23


(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) इस अधिनियम के तहत बनाया गया हर नियम, बनने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखा जाएगा, जब यह कुल तीस दिनों की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में या दो या अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकता है, और यदि, उस सत्र की समाप्ति से पहले जो उपरोक्त सत्र या लगातार सत्रों के ठीक बाद का सत्र है, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात से सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दकरण उस नियम के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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