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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

(एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम)

किसी जांच या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं।

अध्याय 4: विशेष न्यायालय

धारा: 18A


(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए— (क) किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या (ख) जांच अधिकारी को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आवश्यक हो, जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
(2) संहिता की धारा 438 के प्रावधान इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश या निर्देश हो।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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