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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

(एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम)

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार।

अध्याय 4: विशेष न्यायालय

धारा: 15A


(1) पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को किसी भी प्रकार की धमकी या ज़बरदस्ती या प्रलोभन या हिंसा या हिंसा की धमकी से बचाने के लिए व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य और ज़िम्मेदारी होगी।
(2) किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा और पीड़ित की उम्र या लिंग या शैक्षणिक नुकसान या गरीबी के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी विशेष आवश्यकता का उचित ध्यान रखा जाएगा।
(3) किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी भी अदालत की कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना का अधिकार होगा, जिसमें किसी भी जमानत की कार्यवाही शामिल है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के बारे में सूचित करेगी।
(4) पीड़ित या उसके आश्रित को किसी भी दस्तावेज़ या सामग्री, गवाहों के उत्पादन के लिए या उपस्थित व्यक्तियों की जांच करने के लिए पार्टियों को बुलाने के लिए विशेष न्यायालय या विशेष विशेष न्यायालय, जैसा भी मामला हो, में आवेदन करने का अधिकार होगा।
(5) पीड़ित या उसका आश्रित आरोपी की जमानत, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा या किसी भी संबंधित कार्यवाही या तर्कों के संबंध में और दोषसिद्धि, बरी या सजा पर लिखित प्रस्तुतीकरण दाखिल करने के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में सुने जाने का हकदार होगा।
(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई करने वाला विशेष न्यायालय या विशेष विशेष न्यायालय एक पीड़ित, उसके आश्रित, मुखबिर या गवाहों को प्रदान करेगा——
(a) न्याय के लक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए पूरी सुरक्षा;
(b) जाँच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान यात्रा और रखरखाव का खर्च;
(c) जाँच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास; और
(d) पुनर्वास।
(7) राज्य, संबंधित विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी भी पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित, मुखबिर या गवाहों को दी गई सुरक्षा के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय समय-समय पर दी जा रही सुरक्षा की समीक्षा करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।
(8) उप-धारा (6) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, किसी पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रित, मुखबिर या गवाह द्वारा इसके समक्ष किसी कार्यवाही में किए गए आवेदन पर या विशेष लोक अभियोजक द्वारा ऐसे पीड़ित व्यक्ति, मुखबिर या गवाह के संबंध में या स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसे उपाय कर सकता है, जिसमें शामिल हैं -
(a) अपने आदेशों या निर्णयों में या जनता के लिए सुलभ मामले के किसी भी रिकॉर्ड में गवाहों के नाम और पते को छुपाना;
(b) गवाहों की पहचान और पते के गैर-प्रकटीकरण के लिए निर्देश जारी करना;
(c) किसी पीड़ित व्यक्ति, मुखबिर या गवाह के उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत के संबंध में तत्काल कार्रवाई करना और उसी दिन, यदि आवश्यक हो, तो सुरक्षा के लिए उचित आदेश पारित करना:
बशर्ते कि खंड (c) के तहत प्राप्त शिकायत की जाँच या जाँच ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से अलग से की जाएगी और शिकायत प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर समाप्त की जाएगी:
बशर्ते कि खंड (c) के तहत शिकायत किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ है, तो न्यायालय ऐसे सरकारी अधिकारी को पीड़ित व्यक्ति, मुखबिर या गवाह के साथ लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी भी मामले में, न्यायालय की अनुमति के बिना हस्तक्षेप करने से रोकेगा।
(9) यह जाँच अधिकारी और स्टेशन हाउस ऑफिसर का कर्तव्य होगा कि वे किसी भी प्रकार की धमकी, ज़बरदस्ती या प्रलोभन या हिंसा या हिंसा की धमकी के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति, मुखबिर या गवाहों की शिकायत को मौखिक या लिखित रूप में दर्ज करें, और प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक फोटोकॉपी उन्हें तुरंत मुफ्त में दी जाएगी।
(10) इस अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
(11) संबंधित राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह न्याय तक पहुँचने में पीड़ितों और गवाहों के निम्नलिखित अधिकारों और हकदारियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त योजना निर्दिष्ट करे ताकि -
(a) दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति मुफ्त में प्रदान की जा सके;
(b) अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों को तुरंत नकद या सामान के रूप में राहत देना;
(c) अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों और गवाहों को ज़रूरी सुरक्षा देना;
(d) मृत्यु या चोट या संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में राहत देना;
(e) पीड़ितों के लिए भोजन या पानी या कपड़े या आश्रय या चिकित्सा सहायता या परिवहन सुविधाएँ या दैनिक भत्ते की व्यवस्था करना;
(f) अत्याचार से पीड़ित लोगों और उन पर आश्रित लोगों को गुजारा भत्ता देना;
(g) शिकायत दर्ज करते समय और पहली सूचना रिपोर्ट (First Information Report) दर्ज करते समय अत्याचार से पीड़ित लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी देना;
(h) अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों और गवाहों को डराने-धमकाने और उत्पीड़न से बचाना;
(i) अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों या संबंधित संगठनों या व्यक्तियों को जाँच और आरोप पत्र की स्थिति के बारे में जानकारी देना और आरोप पत्र की प्रति मुफ्त में देना;
(j) मेडिकल जाँच के समय ज़रूरी सावधानी बरतना;
(k) अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों या संबंधित संगठनों या व्यक्तियों को राहत राशि के बारे में जानकारी देना;
(l) अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों या संबंधित संगठनों या व्यक्तियों को जाँच और मुकदमे की तारीखों और जगह के बारे में पहले से जानकारी देना;
(m) अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों या संबंधित संगठनों या व्यक्तियों को मामले पर पर्याप्त जानकारी देना और मुकदमे की तैयारी कराना और उक्त उद्देश्य के लिए कानूनी सहायता देना;
(n) इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के हर चरण में अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों या संबंधित संगठनों या व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करना और अधिकारों को लागू करने के लिए ज़रूरी सहायता देना।
(12) अत्याचार से पीड़ित लोगों या उन पर आश्रित लोगों को गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं या वकीलों से सहायता लेने का अधिकार होगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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