(1) प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करेगी या एक ऐसे वकील को नियुक्त करेगी जो सात साल से कम नहीं से वकील के रूप में अभ्यास कर रहा है, उस न्यायालय में मामलों का संचालन करने के उद्देश्य से एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में।
(2) प्रत्येक विशेष विशेष न्यायालय के लिए, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक विशेष विशेष लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करेगी या एक ऐसे वकील को नियुक्त करेगी जो सात साल से कम नहीं से वकील के रूप में अभ्यास कर रहा है, उस न्यायालय में मामलों का संचालन करने के उद्देश्य से एक विशेष विशेष लोक अभियोजक के रूप में।]