(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके खिलाफ धारा 10 के तहत आदेश दिया गया है, यदि विशेष न्यायालय द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो उसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी माप और तस्वीरें लेने की अनुमति देनी होगी।
(2) यदि उप-धारा (1) में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति, जब अपनी माप या तस्वीरें लेने की अनुमति देने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी माप या तस्वीरें लेने का विरोध करता है या अनुमति देने से इनकार करता है, तो उसे लेने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करना कानूनी होगा।
(3) उप-धारा (2) के तहत माप या तस्वीरें लेने की अनुमति देने का विरोध करना या इनकार करना भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा।
(4) जहां धारा 10 के तहत एक आदेश रद्द कर दिया जाता है, वहां उप-धारा (2) के तहत ली गई सभी मापें और तस्वीरें (नकारात्मक सहित) नष्ट कर दी जाएंगी या उस व्यक्ति को सौंप दी जाएंगी जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है।