(1) इस संहिता या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी लिखा होने के बावजूद, राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना ज़रूरी या उचित समझती है, तो—
(a) इस अधिनियम के तहत किसी अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए, या
(b) इस अधिनियम के तहत किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए,
किसी भी जिले या उसके हिस्से में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी को, संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग करने योग्य शक्तियों को उस जिले या उसके हिस्से में या, जैसा भी मामला हो, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए प्रदान कर सकती है, और विशेष रूप से, किसी भी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन की शक्तियाँ।
(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिकारी को इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम, योजना या आदेश के प्रावधानों को लागू करने में सहायता करेंगे।
(3) संहिता के प्रावधान, जहाँ तक हो सके, उप-धारा (1) के तहत एक अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग पर लागू होंगे।