(1) जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,—
(a) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य या घृणित पदार्थ डालता है या ऐसे सदस्य को ऐसा अखाद्य या घृणित पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करता है;
(b) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के कब्जे वाले परिसर में, या परिसर के प्रवेश द्वार पर, मल, सीवेज, शव या कोई अन्य घृणित पदार्थ डालता है;
(c) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को चोट, अपमान या झुंझलाहट पहुंचाने के इरादे से, उसके पड़ोस में मल, अपशिष्ट पदार्थ, शव या कोई अन्य घृणित पदार्थ डालता है;
(d) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जूतों की माला पहनाता है या नग्न या अर्धनग्न घुमाता है;
(e) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर जबरदस्ती कोई ऐसा कार्य करता है, जैसे कि व्यक्ति से कपड़े हटाना, जबरदस्ती सिर मुंडवाना, मूंछें हटाना, चेहरे या शरीर को रंगना या कोई अन्य समान कार्य, जो मानव गरिमा के लिए अपमानजनक है;
(f) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के स्वामित्व वाली, या उसके कब्जे वाली या आवंटित की गई, या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित की जाने वाली अधिसूचित भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है या खेती करता है, या ऐसी भूमि को स्थानांतरित करवाता है;
(g) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करता है या किसी भी भूमि या परिसर या पानी या सिंचाई सुविधाओं पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करता है, जिसमें वन अधिकार भी शामिल हैं, या फसलों को नष्ट कर देता है या वहां से उपज ले जाता है।
स्पष्टीकरण.——खंड (f) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “गलत तरीके से” में शामिल है—
(A) उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध;
(B) उस व्यक्ति की सहमति के बिना;
(C) उस व्यक्ति की सहमति से, जहाँ ऐसी सहमति उस व्यक्ति को, या किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें उस व्यक्ति की दिलचस्पी है, मौत या चोट के डर में डालकर प्राप्त की गई है; या
(D) ऐसी भूमि के रिकॉर्ड बनाना;
(h) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य से “बेगार” या अन्य प्रकार की जबरन या बंधुआ मजदूरी करवाता है, सिवाय सरकार द्वारा लगाए गए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी अनिवार्य सेवा के;
(i) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को मानव या जानवरों के शवों को निपटाने या ले जाने, या कब्र खोदने के लिए मजबूर करता है;
(j) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य से हाथ से मैला साफ करवाता है या ऐसे सदस्य को इस उद्देश्य के लिए काम पर रखता है या काम पर रखने की अनुमति देता है;
(k) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को देवता, मूर्ति, पूजा की वस्तु, मंदिर, या अन्य धार्मिक संस्थान को देवदासी के रूप में समर्पित करने का कार्य करता है, या बढ़ावा देता है, या उपरोक्त कृत्यों की अनुमति देता है, या कोई अन्य समान प्रथा करता है;
(l) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को मजबूर करता है या डराता-धमकाता है या रोकता है—
(A) वोट न देने के लिए या किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट देने के लिए या कानून द्वारा दिए गए तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से वोट देने के लिए;
(B) उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल न करने या ऐसे नामांकन को वापस लेने के लिए; या
(C) किसी चुनाव में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन न करने के लिए;
(m) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, जो संविधान के भाग IX के तहत पंचायत या संविधान के भाग IXA के तहत नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उनके सामान्य कर्तव्यों और कार्यों को करने से मजबूर करता है या डराता-धमकाता है या बाधा डालता है;
(n) मतदान के बाद, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को चोट पहुँचाता है या गंभीर चोट पहुँचाता है या हमला करता है या उस पर सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार लगाता है या लगाने की धमकी देता है या उसे किसी भी सार्वजनिक सेवा का लाभ उठाने से रोकता है जो उसे मिलना चाहिए;
(o) किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट देने या वोट न देने या कानून द्वारा दिए गए तरीके से वोट देने के कारण, इस अधिनियम के तहत किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ कोई अपराध करता है;
(पी) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ झूठा, दुर्भावनापूर्ण या तंग करने वाला मुकदमा या आपराधिक या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करता है;
(क्यू) किसी भी सरकारी अधिकारी को कोई झूठी या तुच्छ जानकारी देता है और इस तरह उस सरकारी अधिकारी को अपनी कानूनी शक्ति का इस्तेमाल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को चोट या परेशानी पहुंचाने के लिए करवाता है;
(आर) सार्वजनिक रूप से किसी भी जगह पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करता है या उसे डराता है;
(एस) सार्वजनिक रूप से किसी भी जगह पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जाति के नाम से गाली देता है;
(टी) किसी भी ऐसी वस्तु को नष्ट, नुकसान या अपवित्र करता है जिसे आम तौर पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा पवित्र या उच्च सम्मान में माना जाता है।
स्पष्टीकरण.——इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “वस्तु” का अर्थ है और इसमें मूर्ति, तस्वीर और चित्र शामिल हैं;
(यू) शब्दों द्वारा, चाहे लिखित या बोले गए हों, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है;
(वी) शब्दों द्वारा, चाहे लिखित या बोले गए हों या किसी अन्य माध्यम से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उच्च सम्मान में रखे गए किसी भी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करता है;
(डब्ल्यू) (i) जानबूझकर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को छूता है, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है, जब छूने का ऐसा कार्य यौन प्रकृति का है और प्राप्तकर्ता की सहमति के बिना है;
(ii) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के प्रति यौन प्रकृति के शब्दों, कृत्यों या इशारों का उपयोग करता है, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है।
स्पष्टीकरण.——उप-खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति “सहमति” का अर्थ है एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता जब व्यक्ति शब्दों, इशारों या किसी भी प्रकार के गैर-मौखिक संचार द्वारा विशिष्ट कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करता है:
बशर्ते कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला जो यौन प्रकृति के किसी भी कार्य का शारीरिक विरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण, यौन गतिविधि के लिए सहमति देने वाली नहीं मानी जाएगी:
यह भी बशर्ते कि किसी महिला का यौन इतिहास, जिसमें अपराधी के साथ भी शामिल है, सहमति का संकेत नहीं देगा या अपराध को कम नहीं करेगा;
(एक्स) किसी भी झरने, जलाशय या किसी अन्य स्रोत के पानी को दूषित या गंदा करता है जिसका उपयोग आमतौर पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा किया जाता है ताकि यह उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए इसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है;
(वाई) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थान पर जाने के किसी भी प्रथागत अधिकार से वंचित करता है या ऐसे सदस्य को इस तरह से बाधित करता है कि उसे सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थान का उपयोग करने या उस तक पहुंचने से रोका जा सके, जिसका उपयोग करने या उस तक पहुंचने का अधिकार जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी अन्य वर्ग को है;
(ज़) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसका घर, गाँव या निवास का कोई अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करता है या करवाता है:
बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात किसी सरकारी ड्यूटी के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई पर लागू नहीं होगी;
(ज़ा) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी भी तरह से निम्नलिखित के संबंध में बाधा डालता है या रोकता है—
(ए) किसी क्षेत्र के सामान्य संपत्ति संसाधनों, या दफनाने या दाह संस्कार के मैदान का दूसरों के साथ समान रूप से उपयोग करना या किसी नदी, धारा, झरने, कुएं, तालाब, हौदी, पानी के नल या अन्य पानी के स्थान, या किसी स्नान घाट, किसी सार्वजनिक वाहन, किसी सड़क या मार्ग का उपयोग करना;
(बी) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल चलाना या उन पर चढ़ना या जूते या नए कपड़े पहनना या शादी का जुलूस निकालना, या शादी के जुलूस के दौरान घोड़े या किसी अन्य वाहन पर चढ़ना;
(सी) पूजा के किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश करना जो जनता के लिए या उसी धर्म को मानने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए खुला है या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस में भाग लेना या निकालना, जिसमें जात्रा भी शामिल है;
(डी) किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या जनता के लिए खुले किसी भी स्थान पर सार्वजनिक उपयोग के लिए बने किसी भी बर्तन या लेख का उपयोग करना; या
(ई) किसी भी ऐसे पेशे का अभ्यास करना या किसी भी ऐसे व्यवसाय, व्यापार या कारोबार या रोजगार को चलाना, जिसे जनता के अन्य सदस्य, या उसका कोई भी वर्ग, उपयोग करने का अधिकार रखता है या जिसकी पहुंच है;
(ज़ेडबी) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जादू टोना करने या चुड़ैल होने के आरोप में शारीरिक नुकसान पहुंचाता है या मानसिक पीड़ा देता है; या
(ज़ेडसी) किसी भी व्यक्ति या परिवार या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करता है या करने की धमकी देता है,
उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।]
(2) जो कोई भी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,—
(i) झूठे सबूत देता है या गढ़ता है, जिससे उसका इरादा किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराना है जो उस समय लागू कानून द्वारा प्राणदंडनीय है, या यह जानते हुए कि इससे ऐसा होने की संभावना है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसे झूठे या गढ़े हुए सबूतों के परिणामस्वरूप किसी निर्दोष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को दोषी ठहराया जाता है और उसे फांसी दी जाती है, तो झूठे सबूत देने या गढ़ने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा;
(ii) झूठे सबूत देता है या गढ़ता है, जिससे उसका इरादा किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराना है जो प्राणदंडनीय नहीं है, लेकिन सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे सात साल या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा;
(iii) आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से शरारत करता है, जिससे उसका इरादा किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है या यह जानते हुए कि इससे ऐसा होने की संभावना है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा;
(iv) जो कोई आग या किसी विस्फोटक पदार्थ से ऐसी हरकत करता है जिससे किसी इमारत को नुकसान पहुँचने का इरादा हो या यह जानते हुए कि इससे किसी ऐसी इमारत का विनाश हो सकता है जो आमतौर पर पूजा स्थल के रूप में या मानव निवास के रूप में या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा संपत्ति की हिरासत के स्थान के रूप में उपयोग की जाती है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
(v) जो कोई भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें दस साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा हो, किसी व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ, 1[यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है], तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा;
2[ (va) जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के खिलाफ या उसकी संपत्ति के खिलाफ, अनुसूची में बताए गए अपराधों में से कोई अपराध करता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, तो उसे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत ऐसे अपराधों के लिए तय की गई सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा;]
(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण होने पर कि इस अध्याय के तहत कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किए जाने के किसी भी सबूत को कानूनी सजा से अपराधी को बचाने के इरादे से गायब कर देता है, या उस इरादे से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देता है जो वह जानता है या मानता है कि झूठी है, तो उसे उस अपराध के लिए तय की गई सजा दी जाएगी; या
(vii) एक सरकारी अधिकारी होने के नाते, इस धारा के तहत कोई अपराध करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो उस अपराध के लिए तय की गई सजा तक बढ़ सकती है।