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घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

(घरेलू हिंसा अधिनियम)

सुरक्षा आदेश।

अध्याय 4: राहत के आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया

धारा: 18


मजिस्ट्रेट, पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को सुनवाई का मौका देने के बाद और इस बात से पहली नज़र में संतुष्ट होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षा आदेश पारित कर सकता है और प्रतिवादी को निम्नलिखित काम करने से रोक सकता है—
(a) घरेलू हिंसा का कोई भी काम करने से;
(b) घरेलू हिंसा के कामों को करने में मदद या उकसाने से;
(c) पीड़ित व्यक्ति के नौकरी करने की जगह पर या, अगर पीड़ित व्यक्ति बच्चा है, तो उसके स्कूल या किसी दूसरी जगह पर जाने से जहाँ पीड़ित व्यक्ति अक्सर जाता है;
(d) पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में बात करने की कोशिश करने से, जिसमें व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या टेलीफोन पर संपर्क शामिल है;
(e) किसी भी संपत्ति को बेचने, बैंक लॉकर या बैंक खातों को चलाने से, जिनका इस्तेमाल या जो पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से या प्रतिवादी द्वारा अकेले किया जाता है, जिसमें उसका स्त्रीधन या कोई दूसरी संपत्ति शामिल है, जो या तो दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से या उनके द्वारा अलग से मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना रखी गई है;
(f) आश्रितों, दूसरे रिश्तेदारों या किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा करने से जो पीड़ित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से मदद करते हैं;
(g) सुरक्षा आदेश में बताए गए किसी भी दूसरे काम को करने से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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