(1) धारा 12 के तहत तय की गई सुनवाई की तारीख का नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा सुरक्षा अधिकारी को दिया जाएगा, जो इसे प्रतिवादी को और किसी अन्य व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किए गए तरीके से, अधिकतम दो दिनों की अवधि के भीतर या ऐसी और उचित समय सीमा में भेजेगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से दी जा सकती है।
(2) सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए फ़ॉर्म में नोटिस भेजने की घोषणा इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसा नोटिस प्रतिवादी और मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति को भेजा गया था, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।