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3

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम

(घरेलू हिंसा अधिनियम)

सेवा प्रदाता।

अध्याय 3: संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियाँ और कर्तव्य

धारा: 10


(1) इस संबंध में बनाए जा सकने वाले नियमों के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक संगठन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी या महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के उद्देश्य से कानूनी सहायता, चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करने सहित किसी भी कानूनी माध्यम से समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून के तहत, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के साथ एक सेवा प्रदाता के रूप में खुद को पंजीकृत करेगी।
(2) उप-धारा (1) के तहत पंजीकृत एक सेवा प्रदाता के पास यह शक्ति होगी -
(a) यदि पीड़ित व्यक्ति ऐसा चाहे तो निर्धारित प्रपत्र में घरेलू घटना रिपोर्ट दर्ज करना और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को भेजना, जिनके अधिकार क्षेत्र में घरेलू हिंसा हुई;
(b) पीड़ित व्यक्ति की डॉक्टरी जाँच कराना और मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति संरक्षण अधिकारी और उस पुलिस स्टेशन को भेजना जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा हुई;
(c) यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित महिला को आश्रय गृह में आश्रय दिया जाए, अगर उसे इसकी आवश्यकता है और पीड़ित महिला के आश्रय गृह में रहने की रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन को भेजें जिसकी स्थानीय सीमा में घरेलू हिंसा हुई थी।
(3) किसी भी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो इस अधिनियम के तहत काम कर रहा है या माना जाता है कि वह इस अधिनियम के तहत काम कर रहा है, किसी भी ऐसी चीज के लिए जो घरेलू हिंसा के कमीशन की रोकथाम के लिए इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने या कार्यों का निर्वहन करने में अच्छे विश्वास में किया गया है या करने का इरादा है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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