(1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है, सिवाय उन मामलों के जो धारा 137 में निर्दिष्ट हैं।
5[ (1A) राज्य सरकार, सड़क सुरक्षा के हित में, गैर-यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों की सार्वजनिक जगहों और राष्ट्रीय राजमार्गों तक गतिविधियों और पहुँच को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है:
बशर्ते कि राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में, ऐसे नियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ परामर्श करके बनाए जाएंगे।]
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -
(a) उन वाहनों को हटाना और सुरक्षित हिरासत में रखना जिनमें खराबी आ गई है या जिन्हें सड़कों पर खड़ा छोड़ दिया गया है या छोड़ दिया गया है, जिनमें उनका भार भी शामिल है;
(b) वजन करने वाले उपकरणों की स्थापना और उपयोग;
(c) सड़क किनारे मिलने वाली सुविधाओं के परिसरों का रखरखाव और प्रबंधन;
(d) अग्निशमन दल के वाहनों, एम्बुलेंस और अन्य विशेष श्रेणी या विवरण के वाहनों को इस अध्याय के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट, ऐसी शर्तों के अधीन जो बताई जा सकती हैं;
(e) पार्किंग स्थलों और स्टैंडों का रखरखाव और प्रबंधन और उनके उपयोग के लिए जो शुल्क लिया जा सकता है, यदि कोई हो;
(f) मोटर वाहन को सामान्य रूप से या किसी खास जगह पर गियर निकाले हुए नीचे की ओर चलाने पर रोक लगाना;
(g) चलती मोटर वाहन को पकड़ने या उस पर चढ़ने पर रोक लगाना;
(h) मोटर वाहनों द्वारा फुटपाथों या पटरियों के उपयोग पर रोक लगाना;
(i) आम तौर पर, जनता या किसी व्यक्ति को खतरे, चोट या परेशानी से बचाना, या संपत्ति को खतरे या चोट से बचाना या यातायात में रुकावट से बचाना; और
(j) कोई अन्य मामला जिसे बताया जाना है, या बताया जा सकता है।