(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, सड़कों या राज्य के भीतर किसी भी शहरी शहर में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन उप-धारा (2) के तहत दिए गए तरीके से हो, जिसकी आबादी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली सीमाओं तक हो।
(2) केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम बनाएगी, जिसमें स्पीड कैमरे, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरे, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरे और ऐसी अन्य तकनीक शामिल हैं।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति “बॉडी वियरेबल कैमरा” का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति के शरीर या वर्दी पर पहना जाने वाला एक मोबाइल ऑडियो और वीडियो कैप्चर डिवाइस।]