(1) एक नेक आदमी (Good Samaritan) मोटर वाहन से जुड़ी किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को हुई किसी भी चोट या मौत के लिए किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहाँ ऐसी चोट या मौत नेक आदमी द्वारा आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते समय कार्य करने या कार्य करने में विफल रहने की लापरवाही के कारण हुई हो।
(2) केंद्र सरकार नियमों द्वारा नेक आदमी से पूछताछ या जाँच, नेक आदमी की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा और ऐसे अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया प्रदान कर सकती है।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के लिए, “नेक आदमी” का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति, जो अच्छे विश्वास में, स्वेच्छा से और बिना किसी इनाम या मुआवजे की उम्मीद के दुर्घटनास्थल पर किसी पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल ले जाता है।]