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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र पेश करने का कर्तव्य।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 130


(1) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का चालक, वर्दी में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर, जांच के लिए अपना लाइसेंस पेश करेगा:
बशर्ते कि चालक, यदि उसका लाइसेंस इस या किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, या जब्त कर लिया गया है, तो लाइसेंस के बदले में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जारी की गई रसीद या अन्य पावती प्रस्तुत कर सकता है और उसके बाद ऐसे तरीके से, उस अवधि के भीतर लाइसेंस पेश करेगा, जैसा कि केंद्र सरकार मांग करने वाले पुलिस अधिकारी को बता सकती है।
4[ (2) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का कंडक्टर, यदि कोई हो, इस संबंध में अधिकृत मोटर वाहन विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा मांगने पर, जांच के लिए लाइसेंस पेश करेगा।]
1[ (3) मोटर वाहन का मालिक (धारा 60 के तहत पंजीकृत वाहन के अलावा) , या उसकी अनुपस्थिति में वाहन का चालक या प्रभारी अन्य व्यक्ति, पंजीकरण प्राधिकारी या इस संबंध में विधिवत अधिकृत मोटर वाहन विभाग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांगने पर, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र और, जहां वाहन एक परिवहन वाहन है, धारा 56 में उल्लिखित फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट भी पेश करेगा; और यदि कोई भी या सभी प्रमाण पत्र या परमिट उसके पास नहीं हैं, तो वह मांग की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, उसकी फोटो प्रतियां, विधिवत सत्यापित करके व्यक्तिगत रूप से जमा करेगा या उसी को पंजीकृत डाक द्वारा उस अधिकारी को भेजेगा जिसने इसकी मांग की थी।
स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, “बीमा प्रमाण पत्र” का अर्थ धारा 147 की उप-धारा (3) के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र है।]
(4) यदि उप-धारा (2) में उल्लिखित लाइसेंस या उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रमाण पत्र या परमिट, जैसा भी मामला हो, मांग किए जाने वाले व्यक्ति के पास उस समय नहीं हैं, तो इस धारा का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि ऐसा व्यक्ति लाइसेंस या प्रमाण पत्र या परमिट को उस अवधि के भीतर ऐसे तरीके से पेश करता है जैसा कि केंद्र सरकार बता सकती है, उस पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी को जो मांग कर रहा है:
बशर्ते कि, सिवाय उस सीमा तक और ऐसे संशोधनों के साथ जो बताए जा सकते हैं, इस उप-धारा के प्रावधान पंजीकरण प्रमाण पत्र या परिवहन वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र पेश करने के लिए आवश्यक किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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