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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपाय।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 128


(1) दोपहिया मोटरसाइकिल का कोई भी ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अलावा एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को ड्राइवर की सीट के पीछे मोटरसाइकिल से सुरक्षित रूप से जुड़ी उचित सीट पर उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ बैठने के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं ले जाया जाएगा।
(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित सुरक्षा उपायों के अलावा, केंद्र सरकार दोपहिया मोटरसाइकिलों के ड्राइवरों और उन पर पीछे बैठने वालों के लिए अन्य सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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