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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

यातायात संकेत लगाने की शक्ति।

अध्याय 8: यातायात का नियंत्रण

धारा: 116


(1) (a) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकरण किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यातायात संकेत लगवा सकता है या अनुमति दे सकता है, ताकि जनता को धारा 112 की उप-धारा (2) के तहत तय की गई किसी भी गति सीमा या धारा 115 के तहत लगाए गए किसी भी निषेध या प्रतिबंध या आम तौर पर मोटर वाहन यातायात को विनियमित करने के उद्देश्य से जानकारी दी जा सके।
(b) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकरण, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या अनुसूची के भाग A में उल्लिखित उपयुक्त यातायात संकेत को उपयुक्त स्थानों पर लगाकर, कुछ सड़कों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ड्राइविंग नियमों के उद्देश्यों के लिए मुख्य सड़कों के रूप में नामित कर सकता है।
1[ (1A) उप-धारा (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) के तहत गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी, मोटर वाहन यातायात को विनियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहली अनुसूची में दिए गए यातायात संकेतों को लगवा या लगाने की अनुमति दे सकती है या हटा सकती है और किसी भी ऐसे संकेत या विज्ञापन को हटाने का आदेश दे सकती है जो उसकी राय में किसी यातायात संकेत को देखने से रोकता है या दिखने में यातायात संकेत के समान है जिससे भ्रम हो सकता है या चालक का ध्यान या एकाग्रता भंग होने की संभावना है:
बताया गया है कि इस उप-धारा के उद्देश्यों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी राज्य सरकार के अधिकारियों से सहायता मांग सकती है और उक्त राज्य सरकार ऐसी सहायता प्रदान करेगी।]
(2) अनुसूची में जिस उद्देश्य के लिए प्रावधान किया गया है, उसके लिए उप-धारा (1) के तहत लगाए गए या बनाए गए यातायात संकेत आकार, रंग और प्रकार के होंगे और उनके अर्थ अनुसूची में दिए गए अनुसार होंगे, लेकिन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकारी उक्त अनुसूची में दिए गए किसी भी संकेत में उन पर लिखे शब्दों, अक्षरों या अंकों का ऐसा लिप्यंतरण जोड़ सकता है जैसा राज्य सरकार उचित समझे, बशर्ते कि लिप्यंतरण का आकार और रंग अनुसूची में दिए गए शब्दों, अक्षरों या अंकों के समान हो।
(3) उप-धारा (1) 1[या उप-धारा (1ए) ] द्वारा जैसा बताया गया है, उसके सिवा, इस अधिनियम के शुरू होने के बाद, कोई भी यातायात संकेत किसी भी सड़क पर या उसके पास नहीं लगाया या बनाया जाएगा; लेकिन इस अधिनियम के शुरू होने से पहले किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए या बनाए गए सभी यातायात संकेत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत लगाए या बनाए गए यातायात संकेत माने जाएंगे।
(4) एक राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी भी ऐसे संकेत या विज्ञापन को हटाने या हटवाने के लिए अधिकृत कर सकती है जो उसकी राय में किसी यातायात संकेत को देखने से रोकता है या कोई भी संकेत या विज्ञापन जो उसकी राय में किसी यातायात संकेत के समान दिखता है जिससे भ्रम हो सकता है या जो उसकी राय में ड्राइवर का ध्यान या एकाग्रता भंग करने की संभावना है।
(5) कोई भी व्यक्ति इस धारा के तहत लगाए या बनाए गए किसी भी यातायात संकेत को जानबूझकर नहीं हटाएगा, बदलेगा, बिगाड़ेगा या किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
(6) यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी यातायात संकेत को इस तरह नुकसान पहुंचाता है कि वह इस धारा के तहत लगाए या बनाए जाने के उद्देश्य के लिए बेकार हो जाता है, तो वह घटना की परिस्थितियों की सूचना एक पुलिस अधिकारी को या एक पुलिस स्टेशन में जितनी जल्दी हो सके, और किसी भी मामले में घटना के चौबीस घंटे के भीतर देगा।
(7) 2[पहली अनुसूची] में दिए गए संकेतों को मोटर यातायात से संबंधित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, जिसमें केंद्र सरकार समय-समय पर एक पक्ष है, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी संकेत में कोई भी जोड़ या बदलाव कर सकती है और ऐसी किसी भी अधिसूचना के जारी होने पर, 1[पहली अनुसूची] को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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