राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है कि यह सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा के हित में आवश्यक है, या किसी सड़क या पुल की प्रकृति के कारण, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर वाहनों या किसी विशेष वर्ग या मोटर वाहनों के विवरण या ट्रेलरों के उपयोग को आम तौर पर किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष सड़क पर प्रतिबंधित या सीमित कर सकता है, अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवादों और शर्तों के अधीन, और जब कोई ऐसा निषेध या प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वह धारा 116 के तहत उपयुक्त यातायात संकेत उपयुक्त स्थानों पर लगवाएगा:
बशर्ते कि जहाँ इस धारा के तहत कोई निषेध या प्रतिबंध एक महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रहना है, तो आधिकारिक राजपत्र में उसकी अधिसूचना आवश्यक नहीं होगी, लेकिन ऐसी स्थानीय प्रचार, जैसी परिस्थितियाँ अनुमति दें, ऐसे निषेध या प्रतिबंध की दी जाएगी।